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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 06, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

डीयू दाखिला नियमों पर 8 को होगी सुनवाई

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Published: Mon, 06 Jul 2015 09:44 PM (IST)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नए दाखिला नियमों को चुनौती

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नए दाखिला नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। सोमवार को न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मुद्दे से संबंधित दायर दो नई याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं। इससे पहले 3 जुलाई को अदालत ने मामले में केंद्र सरकार, केरल सरकार, ¨हदू कॉलेज व हंसराज कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता तब्बसुम अहमद एनके ने कहा था कि डीयू के सभी कॉलेजों में दाखिले की अलग-अलग प्रक्रिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन न करने पर डीयू में दस अंक काटे जा रहें हैं, जोकि गलत है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके प्रमुख चार विषयों में 100 प्रतिशत नंबर आने के बाद भी डीयू ने दाखिला देने से इन्कार कर दिया। डीयू में नए नियमों के अनुसार सीबीएसई के अलावा अन्य किसी बोर्ड से पढ़ाई करने पर (प्रैक्टिकल व थ्योरी के आधार पर) दस नंबर काटे जा रहे हैं। डीयू नियमों के अनुसार जिन छात्रों ने ऐसे बोर्ड से पढ़ाई की है, जहां प्रेक्टिकल व थ्योरी का 70:30 का अनुपात नहीं है, उसके 10 नंबर काटे जाएंगे। याचिकाकर्ता ने केरल स्टेट एजुकेशन बोर्ड से पढ़ाई की है, जहां प्रैक्टिकल के 20 फीसद, थ्योरी 60 फीसद व आतंरिक मूल्यांकन के 20 फीसद नंबर होते हैं।