सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Pan Card link Aadhar Card: आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा

    By Praveen DwivediEdited By:
    Updated: Wed, 30 Aug 2017 04:40 PM (IST)

    आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ...और पढ़ें

    Pan Card link Aadhar Card: आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा

    नई दिल्ली (जेएनएन)। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए अगर आपने 5 अगस्त तक अपनी आईटीआर फाइल की है, लेकिन पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो विभाग रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में देश के करदाताओं को दी गई तय समय-सीमा के भीतर अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना ही होगा। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख इस महीने के अंत में खत्म हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के निजता पर दिए गए फैसले का कोई असर नहीं होगा।

    उन्होंने कहा कि सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकता अभी भी जारी रहेगी। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2017 निर्धारित की है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (गोपनीयता मौलिक अधिकार होने के संबंध में) के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने कहा, “यहां पर भी आय कर अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत आधार से पैन को जोड़ना अनिवार्य है। लिंकिंग उस अधिनियम और कानून के तहत जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।”

    पांडे ने कहा कि आयकर कानून के प्रावधान के तहत विभिन्न समयसीमा निर्धारित की गई हैं और आयकर अधिनियम या मनी लॉन्ड्रिंग नियमों "का पालन करना होगा" क्योंकि ये कानूनी रूप से मान्य हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधार अधिनियम, इसके डेटा संरक्षण सुरक्षा उपायों के साथ एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता की परीक्षा को पास करेगा।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें