यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 15, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआइ कोर्ट में पेश हुए लालू प्रसाद
चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद की पूर्व अनुमति याचिका सीबीआइ की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। ...और पढ़ें

पटना [जेएनएन]। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के एक मामले में शुक्रवार को रांची की सीबीआइ अदालत में पेशी हुई। इसके एक दिन पहले अदालत ने वकील के माध्यम से उपस्थिति को लेकर दायर उनकी पूर्व अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। विदित हो कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा की पूर्व अनुमति याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया।
झारखंड के देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों की उपस्थिति के लिए 16 जून की तिथि पूर्व में निर्धारित की थी। लालू सहित अन्य आरोपियों के वकील ने विशेष अदालत में वकील के माध्यम से उपस्थिति के लिए अनुमति याचिका दायर की, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद रांची की सीबीआइ अदालत में आज गवाही के दौरान लालू प्रसाद उपस्थित रहे। ,काफी देर तक चली गवाही के बाद लालू गेस्ट हाउस चले गए।
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सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों को इस सर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें अदालत में निर्धारित तिथियों में उपस्थित होना है। विशेष स्थिति में निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व अनुमति लेने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत अनुमति याचिका दायर कर अनुमति मांगी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके पूर्व लालू इसी मामले में 9 जून को अदालत में उपस्थित हुए थे।
