SC ने बिहार में चार शराब की कंपनियों के लाइसेंस को नहीं दी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने आज शराबबंदी मामले में बिहार की चार शराब कंपनियों के लाइसेंस को विस्तार देने से मना करते हुए पटना हाइकोर्ट से बेंच गठित कर दस मई तक इसपर फैसला देने की बात कही है।
पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने आज शराबबंदी मामले में बिहार में लाइसेंस को विस्तार देने के मामले में चार शराब की कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनियों के लाइसेंस को विस्तार देने से मना कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट को आदेश दिया है कि इस मामले में बेंच गठित कर दस मई के भीतर सुनवाई कर फैसला करें।
इस फैसले का बिहार सरकार ने स्वागत किया है। बता दें कि बिहार में चार शराब की कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने लाइसेंस को विस्तारित करने की याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने इन चारों कंपनियों के लाइसेंस को विस्तार देने से मना कर दिया ।
बिहार सरकार ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में पटना हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और चारों शराब कंपनियों के लाइसेंस पर रोक लगाने की मांग की थी।
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इससे पहले शराबबंदी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी थी। राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए अल्कोहल कंपनियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।