जागरण संवाददाता, पटना। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक लगातार इन अभियानों की निगरानी भी कर रहें हैं ताकि यह व्यापक स्तर पर नियमित रूप से चले।
अब बच्चे बड़ों से करेंगे मतदान की अपील
इसी क्रम में अब बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करने की पहल जिला प्रशासन ने की है।
पटना नगर निगम एवं दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के निजी स्कूलों के प्राचार्यों व निदेशकों के हिंदी भवन में जिलाधिकारी ने सोमवार को बैठक की।
उन्होंने विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को पटना साहिब एवं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्रों में एक जून को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
छात्र-छात्राओं के जरिए मतदाताओं से संपर्क
नगर निगम एवं दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 500 निजी विद्यालय हैं। इनमें लगभग 3 से 4 लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य था कि इन छात्र-छात्राओं के माध्यम से लगभग 12 से 15 लाख तक मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए।
मतदान पर आधारित प्रतियोगिता में शामिल होंगे बच्चे
जिलाधिकारी ने कहा कि कि लोकतंत्र में मताधिकार के प्रयोग से देश का भविष्य तय होता है। इस लोकतंत्र के महापर्व में व्यापक रूप से मतदाताओं तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक पहल के रूप में बच्चों के माध्यम से उनके माता-पिता तक जिला प्रशासन अपनी पहुंच स्थापित कर रहा है।
बच्चे अपने विद्यालयों में मतदान पर आधारित थीम पर विभिन्न गतिविधियों जैसे निबंध, पेंटिंग, डिबेट, क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसमें बच्चे अपने अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करता पत्र लिखेंगे।
निजी स्कूलों के निदेशकों व प्रिंसिपल को संबोधित करते डीएम शीर्षत कपिल अशोक।
स्कूली वाहनों के परिचालन में नियम का रखें ध्यान
बैठक में जिलाधिकारी सह जिलास्तरीय विद्यालय वाहन परिवहन अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विद्यालय प्रबंधन, वाहन चालकों एवं परिचरों, बस ऑपरेटरों, माता-पिता/अभिभावकों एवं प्रशासन की यह सम्मिलित जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करें।
छात्र-छात्राओं की जीवनरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन का विनियमन बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
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