Bihar Politics: लालू के साले सुभाष यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में चल रहा था केस, लगे थे कई गंभीर आरोप
Bihar News एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व सांसद और लालू यादव के साले सुभाष यादव को बिहटा थाना कांड संख्या 425 /2023 में नियमित जमानत प्रदान किया। उनपर जमीन के पैसे हड़पने के भी आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अरुण कुमार ने उनके पिता से एक भूखंड का एग्रीमेंट कराया था लेकिन तीन साल तक रजिस्ट्री नहीं करवाई।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Hindi: पटना हाई कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव के साले व पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव पर बिहटा थाने में रंगदारी एवं जमीन रजिस्ट्री के बाद रुपये हड़पने के एक मामले को निरस्त कर दिया।
न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सुभाष यादव द्वारा दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। आरोपित पर धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं रंगदारी से संबंधित बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता भीम वर्मा का आरोप था कि अरुण कुमार ने उनके पिता सुरेश वर्मा से एक भूखंड का एग्रीमेंट कराया था, लेकिन तीन वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं करवाई।
उनके पास ही एग्रीमेंट का मूल कागज भी था। 27 फरवरी 2021 को सुभाष यादव ने भीम को काल कर माता-पिता को आवास पर लाने के लिए कहा। वहां अरुण पहले से मौजूद था। अरुण की सहमति पर भीम ने अपनी मां व पिता से पूर्व सांसद की पत्नी रेणु देवी के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा दी।
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