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खुशखबरी! बिहार में अब Jamin Jamabandi और Vanshavali Praman Patra के लिए लगेगा कैंप, तुरंत कर लें तैयारी

पूर्व से कायम जमाबंदी में छूटे हुए खाता खेसरा रकबा एवं लगान को अपडेट करने एवं पारिवारिक बंटवारा के लिए वंशावली तैयार करने के लिए हल्कों में शिविर लगाया जाएगा। सप्ताह में कम से कम तीन दिन मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार को हल्का मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।

By Vyas Chandra Edited By: Rajat Mourya Published: Mon, 04 Mar 2024 10:09 PM (IST)Updated: Mon, 04 Mar 2024 10:09 PM (IST)
बिहार में अब Jamin Jamabandi और Vanshavali Praman Patra के लिए लगेगा कैंप

जागरण संवाददाता, पटना। विक्रेता या दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही जमीन अथवा संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी। इसको देखते हुए पूर्व से कायम जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान को अपडेट करने एवं पारिवारिक बंटवारा के लिए वंशावली तैयार करने के लिए हल्कों में शिविर लगाया जाएगा।

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सप्ताह में कम से कम तीन दिन मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को हल्का मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभागीय उक्त निर्देश के आलोक में डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।

प्रतीक्षारत अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

डीएम ने जिला स्थापना शाखा में प्रतीक्षारत अधिसूचित डीसीएलआर एवं जिला भू अर्जन अधिकारी को शिविरों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए अंचल आवंटित किया है।

इनमें अधिसूचित डीसीएलआर जितेंद्र पांडेय को पटना सदर, फुलवारीशरीफ एवं संपतचक, संजीव कुमार सिंह को खुसरूपुर, दनियावां एवं फतुहा, मृत्युंजय कुमार को मसौढ़ी, धनरुआ एवं पुनपुन, संतोष कुमार सिंह को पालीगंज, बिक्रम एवं दुल्हिनबाजार, बिजेंद्र कुमार को नौबतपुर एवं बिहटा, अमृत राज बंधु को दानापुर एवं मनेर, ज्ञानानंद को पंडारक, घोसवरी, मोकामा एवं बेलछी तथा अधिसूचित जिला भू अर्जन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह को बख्तियारपुर, अथमलगोला एवं बाढ़ अंचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा शिविर

शिविर का आयोजन पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन जैसे हल्का मुख्यालय के रूप में चिह्नित स्थलों पर होगा। इसमें प्रखंड, अंचल के प्रभारी पदाधिकारियों एवं पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत राजस्व अधिकारियों को भी शिविर के पर्यवेक्षण में लगाए जाने का निर्देश दिया गया है।

स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानामा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सीओ आनलाइन दाखिल-खारिज करेंगे। आपसी बंटवारानामा के आधार पर प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन को फीफो के आधार पर निपटाया जाएगा। परिमार्जन के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

पंजीकृत आवेदनों की सूची भेजनी होगी जिला को

सभी हल्का में निर्धारित सार्वजनिक स्थनों पर शिविर लगाने का आदेश सभी अंचलाधिकारी निर्गत करेंगे। शिविर में वंशावली, बंटवारानामा के आधार पर नामांतरण आवेदन तथा परिमार्जन आवेदन के लिए प्रत्येक शिविर में अलग-अलग पंजी रहेगी। इसके पृष्ठों का सत्यापन सीओ करेंगे।

इसके अलावा सभी सीओ अपने कार्यालय में अलग से काउंटर बनाएंगे जो पांच मार्च से अगले आदेश तक कार्यरत रहेगा। वहां भी सभी हल्कों तथा सभी विषयों के लिए अलग-अलग पंजी की व्यवस्था होगी। सभी सीओ एवं डीसीएलआर क्षेत्र भ्रमण कर शिविर का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

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