यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जम्मू-कश्मीर से किया है बीएड, तो बिहार में नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी
जम्मू-कश्मीर से बीएड की डिग्री हासिल करने वाले राज्य में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे बीएड डिग्री धारकों की याचिका खारिज कर दी है।

पटना। जम्मू-कश्मीर से बीएड की डिग्री हासिल करने वाले राज्य में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे बीएड डिग्री धारकों की याचिका खारिज कर दी है।
जम्मू-कश्मीर की बीएड डिग्री को अमान्य किये जाने संबंधी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ डिग्री धारकों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले का उचित ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।
