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Motor Vehicles Act: आज से भरना पड़ेगा ज्यादा चालान, प. बंगाल में लागू नहीं हुआ नया ट्रैफिक नियम

देश के विभिन्न राज्यों के लिए केंद्र सरकार का नया मोटर व्हिकल कानून एक सितंबर से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया है

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 01:06 PM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 01:06 PM (IST)
Motor Vehicles Act: आज से भरना पड़ेगा ज्यादा चालान, प. बंगाल में लागू नहीं हुआ नया ट्रैफिक नियम
Motor Vehicles Act: आज से भरना पड़ेगा ज्यादा चालान, प. बंगाल में लागू नहीं हुआ नया ट्रैफिक नियम

कोलकाता, जेएनएन। Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 देश के विभिन्न राज्यों के लिए केंद्र सरकार का नया मोटर व्हिकल कानून रविवार (एक सितंबर) से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया, लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया है। राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस नये कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जायेगा।

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जानकारी हो कि मोटर व्हिकल कानून आज से देशभर में लागू हो गया है। इस बिल को पिछले महीने संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। इस नए बिल के अनुसार, अब 1 सितंबर, 2019 से वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि अगर ऐसा होता है, तो इससे राज्य सरकार के अधिकारों का हनन होगा। लाइसेंस देने का अधिकार भी निजी कंपनियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नये कानून में जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इसे लागू से इन्कार कर दिया है। साथ ही नये कानून में केंद्र सरकार ने वाहन की फिटनेस की जांच का जिम्मा वाहन निर्माता कंपनी को दिया है। राज्य सरकार ने इसका भी विरोध किया है। 

पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि केंद्र के नये कानून को राज्य में लागू करने में काफी अड़चनें हैं। इसके कारण अभी बंगाल में नये कानून को लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है। इस कानून को कब व किस रूप में लागू किया जायेगा, परिवहन विभाग की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जायेगा। नये कानून में जुर्माने की राशि को कई क्षेत्रों में पहले की तुलना में पांच से 10 गुणा तक बढ़ा दिया गया है। 

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019

नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। जबकि पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगता था।

रैश ड्राइविंग पर 1 हजार से 5 हजार रुपये चालान कटेगा। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।

सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।

दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। 

बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1 हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।

इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर 1 हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान कटेगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।

बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।

मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा। 

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