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ममता बनर्जी को लगा 440 करोड़ का झटका, TMC के बैंक खाते फ्रीज

Published: Wed, 08 Jul 2026 05:52 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2026 06:55 PM (IST)

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तृणमूल कांग्रेस के 440.42 करोड़ रुपये के बैंक जमा फ्रीज कर दिए हैं।

TMC पर ईडी की बड़ी कार्रवाई (फोटो-पीटीआई)

TMC पर ईडी की बड़ी कार्रवाई (फोटो-पीटीआई)

HighLights

  1. ईडी ने टीएमसी के 440.42 करोड़ रुपये के बैंक जमा फ्रीज किए।

  2. पीएमएलए के तहत केयरवेल ग्रुप से जुड़े परिसरों पर तलाशी हुई।

  3. पार्टी फंड से विमान खरीद और दुरुपयोग के आरोप लगे।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 440.42 करोड़ रुपये के बैंक जमा फ्रीज कर दिए।

अधिकारियों के अनुसार, यह राशि पार्टी के तीन निजी बैंक खातों में जमा थी। इस मामले में बुधवार तक टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

ईडी की बड़ी कार्रवाई

ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में पांच ठिकानों पर तलाशी ली थी। इनमें केयरवेल ग्रुप आफ कंपनीज और उसकी विमान चार्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों को भी शामिल किया गया।

एजेंसी का आरोप है कि प्रारंभिक जांच में अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन और उससे जुड़ी इकाई को भेजे गए।

जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया कि संबंधित कंपनी ने 2023 से 2026 के दौरान 82.96 करोड़ रुपये एक नई कंपनी को स्थानांतरित किए।

ईडी के अनुसार, इसी धनराशि में से 112 करोड़ रुपये का उपयोग एक एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और एक अगस्तावेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया। एजेंसी का कहना है कि बाद में इन दोनों उड़ान सेवाओं को टीएमसी को किराये पर उपलब्ध कराया गया।

इससे पहले गत महीने कोलकाता पुलिस ने पार्टी के बागी विधायकों की शिकायत के आधार पर इन तीनों बैंक खातों से निकासी पर रोक लगा दी थी। शिकायत में पार्टी फंड के स्रोत की जांच की मांग की गई थी। यह विवाद टीएमसी के भीतर पार्टी फंड पर नियंत्रण को लेकर चल रहे आंतरिक संघर्ष के बीच सामने आया था।

2 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित निजी बैंकों को इन खातों में जमा कुल राशि का विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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