कोलकाता नगर निगम के सभी 209 वार्डों में 30 नवंबर के बाद नियुक्त होंगे कॉर्डिनेटर, सीएम शुभेंदु अधिकारी का एलान
कोलकाता नगर निगम चुनाव में देरी के चलते बंगाल सरकार ने 30 नवंबर के बाद सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
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बंगाल के सभी वार्डों में नियुक्त किए जाएंगे कॉर्डिनेटर (फोटो-पीटीआई)
HighLights
केएमसी चुनाव में देरी से समन्वयक नियुक्त करने का निर्णय।
30 नवंबर के बाद 209 वार्डों में होगी इनकी नियुक्ति।
समन्वयक पार्षदों की तरह नागरिक सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के चुनाव में हो रही देरी और कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाए जाने के बाद बंगाल सरकार ने शहर की नागरिक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता में एक कालीपूजा उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 30 नवंबर के बाद इन सभी वार्डों में समन्वयकों (कॉर्डिनेटर) की नियुक्ति की जाएगी।
पार्षदों की तरह संभालेंगे जिम्मेदारियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समन्वयक अपने-अपने वार्डों में निर्वाचित पार्षदों की तरह जिम्मेदारियां निभाएंगे और स्थानीय नागरिक समस्याओं के समाधान तथा नगर निगम की सेवाओं के संचालन पर नजर रखेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव होने तक शहर में नागरिक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फिलहाल निर्वाचित बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम प्रशासक के अधीन काम कर रहा है।
मई में राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन व भाजपा की सरकार बनने के बाद आठ जून को तृणमूल का बोर्ड भंग होने के बाद यह व्यवस्था लागू हुई थी।
144 से बढ़ाकर 209 किए गए हैं वार्ड
राज्य सरकार ने आगामी नगर निगम चुनाव से पहले केएमसी के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव अधिसूचित किया था। इसी नई परिसीमन व्यवस्था के तहत सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवंबर के बाद समन्वयकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव हारने वाले लोग दोबारा चुनाव का सामना नहीं करना चाहते।
वार्ड परिसीमन पर हाई कोर्ट की रोक से चुनाव प्रक्रिया अटकी
केएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच वार्ड परिसीमन को लेकर कानूनी अड़चन सामने आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि एकल पीठ में लंबित याचिका का निपटारा होने तक निगम चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाए।
सीएम शुभेंदु ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर शुक्रवार को ही कहा था कि राज्य सरकार इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
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