कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई पर लगाई रोक, बेलघरिया स्टेशन पर हॉकर्स को हटाने से रोका
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेलघरिया स्टेशन पर रेलवे की हॉकर्स और कथित अवैध कब्जेदारों को हटाने की कार्रवाई पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी है।
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने 31 अगस्त तक लगाई रोक
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई पर रोक लगाई।
बेलघरिया स्टेशन पर हॉकर्स को हटाने का अभियान रुका।
अदालत ने 31 अगस्त तक अभियान बंद रखने का निर्देश दिया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बेलघरिया स्टेशन पर हॉकर्स और कथित अवैध कब्जेदारों को हटाने की रेलवे की कार्रवाई पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
शनिवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने रेलवे को 31 अगस्त तक अभियान बंद रखने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक
रेलवे की ओर से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर अवैध कब्जेदारों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा, स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
इसी क्रम में बेलघरिया स्टेशन पर 14 जुलाई को रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कब्जेदारों को रेलवे की जमीन खाली करने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर रेलवे कानून के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
इसके बाद मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शमीम अहमद ने अदालत को बताया कि 14 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद कई आवेदन दायर किए गए हैं।
शमीम अहमद ने यह भी बताया कि संबंधित मामलों पर 12, 13 और 14 अगस्त को को-ऑर्डिनेट बेंच में सुनवाई निर्धारित है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस मामले में राज्य सरकार सीधे तौर पर पक्षकार नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल रेलवे की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
