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बंगाल के निकाय चुनाव में होगी देरी! अधिसूचना पर कलकत्ता HC ने लगाई रोक

Published: Fri, 06 Nov 2026 12:06 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने वार्ड परिसीमन मामले के निपटारे तक निकाय चुनाव अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई। इससे पश्चिम बंगाल ...और पढ़ें

कलकत्ता हाई कोर्ट। (फाइल फोटो।)

कलकत्ता हाई कोर्ट। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाई।

  2. वार्ड परिसीमन मामले के निपटारे तक आदेश प्रभावी।

  3. कोलकाता नगर निगम चुनाव में देरी की संभावना बढ़ी।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। निकाय चुनाव में देरी की संभावना बढ़ गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वार्ड परिसीमन से संबंधित मुकदमे का निपटारा होने तक राज्य चुनाव आयोग नगर निगम चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकेगा। इससे चुनाव की तैयारियों पर फिलहाल विराम लग गया है।

यह मामला कोलकाता नगर निगम के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन और उनकी संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने के राज्य सरकार के फैसले से जुड़ा है। पूर्व पार्षद दीपु दास ने परिसीमन प्रक्रिया की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

कब तक प्रभावी होगा अदालत का आदेश?

इससे पहले 29 अक्टूबर को एकल पीठ ने परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील की। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने चुनावी अधिसूचना जारी करने पर रोक का आदेश दिया। अदालत का यह निर्देश परिसीमन मामले के अंतिम निपटारे तक प्रभावी रहेगा।

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