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तृणमूल के बैंक खाते फ्रीज मामले में हाई कोर्ट का सवाल, वकील पुत्र के रहते पूर्व न्यायाधीश को विशेष अधिकारी बनाने पर कोई आपत्ति?

Published: Wed, 08 Jul 2026 11:17 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल के बैंक खाते फ्रीज मामले में पूर्व न्यायाधीश सुभ्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त करने ...और पढ़ें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछे सवाल (फाइल फोटो)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछे सवाल (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने विशेष अधिकारी की नियुक्ति पर तृणमूल से सवाल किया।

  2. पूर्व न्यायाधीश के पुत्र तृणमूल के वकील, इसलिए आपत्ति पूछी।

  3. गुरुवार को सुनवाई के बाद विशेष अधिकारी पर निर्णय लिया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल के बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण सवाल उठाया।

अदालत ने पूछा कि जब इस मामले में पूर्व न्यायाधीश सुभ्रत तालुकदार के पुत्र सचित तालुकदार तृणमूल की ओर से अधिवक्ता हैं, तब यदि अदालत सुभ्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त करना चाहे तो क्या पार्टी को इस पर कोई आपत्ति है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछे सवाल

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछली सुनवाई में विशेष अधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया गया था और अदालत इस जिम्मेदारी के लिए पूर्व न्यायाधीश सुभ्रत तालुकदार के नाम पर विचार कर रही है।

हालांकि उनके पुत्र इसी मामले में अधिवक्ता हैं, इसलिए अदालत ने तृणमूल का पक्ष जानना उचित समझा। तृणमूल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे।

इसके बाद अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के लिए गुरुवार की तिथि तय की और कहा कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति पर निर्णय उसी के बाद लिया जाएगा।

इस बीच केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही न्यायालय ने तृणमूल को कुछ अन्य बैंक खातों के फ्रीज किए जाने से संबंधित अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति भी दे दी।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल के भीतर राजनीतिक विवाद बढ़ने के बीच पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने की मांग की थी।

इसके बाद 18 जून को बिधाननगर साइबर थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई थी कि साइबर ठगी की रकम कुछ बैंक खातों में पहुंची है, जिनमें तृणमूल के खाते भी शामिल हो सकते हैं।

इसी आधार पर पुलिस ने पार्टी के तीन बैंक खातों से निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। पुलिस की इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए कालीघाट गुट की तृणमूल ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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