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रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश

जागरण संवाददाता सिलीगुड़ी भारतीय रेलवे से प्रतिदिन 23 मिलियन करोड़ यात्री सफर करते हैं। जिनम

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 Mar 2021 10:34 PM (IST)Updated: Sun, 21 Mar 2021 10:34 PM (IST)
रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : भारतीय रेलवे से प्रतिदिन 23 मिलियन करोड़ यात्री सफर करते हैं। जिनमें से 20 प्रतिशत अर्थात 4.6 मिलियन महिलाएं हैं। हाल के दिनों में रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं चिंता का प्रमुख विषय रही हैं। इसलिए महिला यात्रियों की सुरक्षा तथा रेलवे में महिलाओं के खिलाफ अत्या चारों को कम करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक केंद्रित योजना के तौर पर निम्न कदम उठाए हैं। एनएफ रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनमें कार्ययोजना को अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अल्पयकालिक योजना को मौजूदा संसाधनों के साथ प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी देरी के तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस कार्य योजना में संदिग्धों पर नजर रखना और असुरक्षित क्षेत्रों के ड्यूटी अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों द्वारा नियमित निरीक्षण करना शामिल है। हालाकि दीर्घकालिक योजना में आधारभूत संरचना क्षेत्र में सुधार, सीसीटीवी की स्थापना और लाइट मास्टज लगाना शामिल है, जिसमें काफी समय लग सकता है। इसे देखते हुए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस काम के पूरा होने तक इसकी निगरानी की जानी चाहिए और उन अस्थारयी कार्यो पर ध्याहन दिया जाना चाहिए जो स्थिति में सुधार करने की दिशा में प्रभावी हो सकते हैं। इस तरह के उपायों को न्यू्नतम खर्च और उपलब्ध संसाधनों की मदद से लागू किया जा सकता है।

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