नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
नई टिहरी, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
पीड़ित नाबालिग के पिता ने राजस्व क्षेत्र मैंडखाल में 4 अगस्त 2017 को दी गई तहरीर में कहा गया कि उनकी बेटी क्षेत्र के एक विद्यालय में कक्षा 11 वीं की छात्रा है। 3 अगस्त 2017 को उनकी बेटी घर से दोपहर बाद यह कहकर निकली थी कि वह कंप्यूटर क्लास पढ़ने जा रही है, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। इस पर परिजन उसकी ढूंढ में निकले।
कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में मालूम हुआ कि कोई युवक मोटरसाइकिल पर बैठाकर नाबालिग को कहीं ले गया। बेटी के स्कूल बैग में तलाशी के दौरान कुछ फोन नंबर मिले, जिनसे संपर्क करने पर मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिले।
इस मामले की विवेचना नई टिहरी थाने को सौंपी गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को पवन कुमार पुत्र भूदेव निवासी नरोलापुर चीमा धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश के साथ बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि युवक मार्केटिंग के काम के लिए टिहरी आता जाता रहता था। इस बीच वह नाबालिग भगाकर अपने साथ ले गया था।
विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस हुई। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता चंद्रवीर नेगी ने मामले में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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