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Tehri Crime: कर्ज देने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपितों को सात साल कैद, 59 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

फाइनेंस कंपनी से कर्ज दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी करने के तीन दोषियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सात साल का कारावास और 59 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By Anurag uniyalEdited By: Sunil NegiPublished: Tue, 29 Nov 2022 05:44 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 05:47 PM (IST)
Tehri Crime: कर्ज देने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपितों को सात साल कैद, 59 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Tehri Crime: कर्ज देने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपितों को सात साल कैद।

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: फाइनेंस कंपनी से कर्ज दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी करने के तीन दोषियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सात साल का कारावास और 59 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मुकदमा

अभियोजन अधिकारी सीमा रानी व अजय रावत ने बताया कि कीर्तिनगर निवासी करीमुद्दीन ने 12 अप्रैल 2015 को कीर्तिनगर थाने में फाइनेंस कंपनी स्काई लाइट कंसल्टिंग कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

कर्ज के लिए किया था आवेदन

करीमुद्दीन ने उक्त कंपनी में कर्ज के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने छह प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने का वादा किया था और उन्हें अपने व्यापार के लिए कर्ज की जरूरत थी।

चेक के बदले लिए सर्विस चार्ज

इस मामले में कंपनी के अधिकारी संजय, पंकज कुमार और अतुल त्यागी ने उन्हें दस लाख रुपये का फर्जी चेक दिया और बदले में उनसे सर्विस चार्ज के बदले कुछ रुपये ले लिए।

चेक निकले फर्जी

इसी तरह अन्य ग्रामीणों से भी फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर पैसा लिया गया। जब उन्होंने बैंक में चेक लगाया तो उन्हें बताया गया कि यह फर्जी चेक है, जिसके बाद उन्होंने कीर्तिनगर थाने में आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।

कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीनों आरोपितों को सात साल कठोर कारावास की सजा और 59 हजार रुपये के जुर्माने के आदेश जारी किए। न्यायालय ने पुख्ता सबूत न मिलने पर अन्य तीन आरोपित आशीष शर्मा, नितिन कौशिग और अभिषेक शर्मा को बरी करने के आदेश दिए।

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छात्रों को साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक

कोटद्वार: राजकीय इंटर कालेज मटियाली में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने छात्रों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। अनजान व्यक्ति के बार-बार फोन व मैसेज आने पर टोल फ्री नं.112 पर सूचना देने की बात कही। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह व सूरत शर्मा ने कहा कि वर्तमान में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसके चंगुल में फंस कर लोग अपने बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं।

उन्होंने छात्रों से किसी भी अनजान व्यक्ति से बात न करने की सलाह दी है। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति के फोन करने पर टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की अपील की है। पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं को यातायात के नियम, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, मानव तस्करी, महिला संबंधी अपराधों व नशे को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम सुमेर आचार्य, धीरेंद्र सिंह रावत, मुकेश कुमार सहित विद्यालय की छात्र-छात्राएं मौजूद थी।


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