रैली व बैठक से पूर्व अनुमति लेना जरूरी
नरेंद्रनगर उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर युक्ता मिश्र ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन में आचार संहिता के
नरेंद्रनगर : उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर युक्ता मिश्र ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन में आचार संहिता के नियमों का पालन कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
बैठक में उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने चुनाव आचार संहिता के नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्वाचन में मतदाता बनने का अंतिम अवसर 15 मार्च तक है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक-युवतियां 15 मार्च तक संबंधित बूथ के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1950 पर कॉल करके मतदाता अपने बूथ के बारे में पता कर सकता है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल को किसी भी सार्वजनिक बैठक, रैली करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। धार्मिक एवं सरकारी संस्थानों में राजनीतिक दल की बैठक वर्जित होगी तथा धार्मिक और सरकारी भवनों पर पोस्टर लगाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने अपील की है कि सभी दल और उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह पुंडीर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गा राणा, राजेंद्र सिंह गुसार्इं आदि मौजूद थे। (संसू)