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पत्‍नी को मौत के लिए उकसाया, पत्‍नी ने लगाई फांसी, कोर्ट ने पति को दी ऐसी सजा..., पढ़ें खबर

वर्ष 2014 में मोहल्ला गोविंदनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृतका के पति को दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By sunil negiEdited By: Published: Fri, 29 Apr 2016 08:40 PM (IST)Updated: Fri, 29 Apr 2016 08:41 PM (IST)

कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)। वर्ष 2014 में मोहल्ला गोविंदनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृतका के पति को दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मृतका की सास, ननद व देवर को मामले में दोष मुक्त किया है।
बताते चलें कि 26 जून 2014 को मोहल्ला गोविंद नगर में निवासी सोनी (25 वर्ष) पत्नी अमित रावत उर्फ सोनू का शव पुलिस ने उसके कमरे से बरामद किया। शव फर्श पर पड़ा था व कमरे में पंखे के हुक से चुन्नी लटक रही थी। परिजनों से हुई बातचीत के आधार पर श्री भारद्वाज ने सोनी द्वारा फांसी लगा जीवन लीला समाप्त करने की बात कही।

मृतका के पिता पदमपुर निवासी वीरेंद्र सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर पुत्री सोनी के पति, सास, ननद व देवर पर उनकी पुत्री की दहेज की खातिर हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न की धारा 498 (ए) व 304 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी, जहां आज मामले में सजा सुनाई गई।

शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने मामले में अमित रावत उर्फ सोनू को दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया है। बताया कि अमित को सात वर्ष के सश्रम कारावास व छह हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बताया कि सास सरोज देवी, देवर आशीष उर्फ मोंटी व ननद अरुणा उर्फ सीमा को मामले में दोषमुक्त किया गया है।
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