समय पर जबाब दाखिल नहीं किया तो सचिव राजस्व को दस्तावेजों के साथ पेश होना होगा
हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के नैनीसार जमीन आवंटन मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के नैनीसार जमीन आवंटन मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा है कि यदि समय पर जबाब दाखिल नहीं किया तो सचिव राजस्व को समस्त दस्तावेज लेकर नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह व पीसी तिवाड़ी ने दायर की है याचिका
अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह व पीसी तिवाड़ी द्वारा नवंबर 2015 में जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है। जिसमें रानीखेत तहसील के अंतर्गत ग्राम नैनीसार में राज्य सरकार के द्वारा हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को 353 नाली भूमि आवंटित किए जाने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। इस मामले में आज तक राज्य सरकार के द्वारा जबाब नहीं दाखिल किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए आदेश किया है कि यदि तय समय सीमा में जबाब दाखिल नहीं किया गया तो नौ जनवरी 2020 को सचिव राजस्व हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित पेश हों।
सरकार पर मनमाने तरीके से भूमि आवंटित करने का आरोप
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में याचिकाकर्ताओं की तरफ से ग्राम नैनीसर की भूमि के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि सरकार ने मनमाने तरीके से प्राइवेट संस्था को बिना विधि प्रावधानों का पालन किये करोड़ो की भूमि आवंटित की है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए।
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