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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

उत्तराखंड में अक्‍टूबर में नहीं होंगे निकाय चुनाव, राज्‍य सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट में दिया शपथ पत्र

Published: Fri, 06 Sep 2024 04:08 PM (IST)

Uttarakhand Nikay Chunav उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब चुनाव 25 अक्टूबर तक पूरे ...और पढ़ें

Uttarakhand Nikay Chunav: हाई कोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिकाएं
Uttarakhand Nikay Chunav: हाई कोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिकाएं

HighLights

  1. निकाय चुनाव प्रक्रिया अब 25 अक्टूबर तक पूरी नहीं होगी
  2. नई समय सारिणी जारी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया अब 25 अक्टूबर तक पूरी नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से अब हाईकोर्ट में नया शपथपत्र पेश कर बताया है कि राज्य में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आइएएस सुशील कुमार की नियुक्ति हो चुकी है। जबकि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया तीन सितंबर से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी।

10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना

आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अब नई समय सारिणी जारी की गई है। जिसके अनुसार अब स्थानीय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया 25 दिसंबर को पूरी होगी।

निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया के इस आशय के शपथपत्र के बाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।

पूर्व में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का शपथपत्र दिया था। इसके बाद सरकार ने अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगरपालिका अपग्रेड कर नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की। जिसके बाद सरकार को नया कार्यक्रम बनाना पड़ा।

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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में जसपुर के मोहम्मद अनवार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से नया शपथपत्र पेश किया।

साथ ही बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श के बाद तीन सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी , एससी-एसटी आरक्षण पर एकल आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

31 अक्टूबर को आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा, दस नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग की ओर से 16 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

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