एसीजेएम के आदेश पर फैक्ट्री के तीन अधिकारियों पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा nainital news
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 156(3) के तहत थानाध्यक्ष आइटीआइ को फैक्ट्री के तीन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) जेएनएन : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 156(3) के तहत थानाध्यक्ष आइटीआइ को फैक्ट्री के तीन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रेम सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह ने अपने अधिवक्ता देवेंद्र कुमार के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी का पुत्र बाजपुर रोड स्थित केवीएस फैक्ट्री में 15 साल से चालक के पद पर कार्यरत था।
पिता ने लगाया है हत्या का आरोप
मृतक के पिता ने बताया कि कंपनी के जीएम संजय राणा, एचआर हेड संजय भारती व सिक्यूरिटी इंचार्ज घनश्याम सिंह चौहान ड्यूटी के अलावा उससे अत्यधिक कार्य करवाते थे। छह अक्टूबर को उसके पुत्र ने बताया था कि आरोपित अधिकारी उससे घर पर भी काम करवाते हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। आरोप है कि आरोपित अधिकारी उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी देते थे। आठ अक्टूबर को उनका पुत्र फैक्ट्री परिसर में मृत अवस्था में पड़ा मिला। उसने संदिग्ध परिस्थितियों में चालक कक्ष में फांसी लगा ली थी।
तहरीर पर पुलिस ने नहीं दर्ज किया था मुकदमा
आरोप है कि उसके पुत्र की हत्या की गई है। उसने इस संबंध में दो नवंबर को आइटीआइ थाने में तहरीर दी लेकिन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी ने 27 नवंबर को एसएसपी कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हारकर उसने न्यायालय की शरण ली। शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम की अदालत ने आइटीआइ थानाध्यक्ष को धारा 156 (3) के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले की विवेचना स्वयं और सक्षम अधिकारी से कराने को कहा है।
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