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छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण : एससी-एसटी आयोग चेयरमैन व सदस्यों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित पांच सौ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में एससी-एसटी आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 12:00 PM (IST)Updated: Thu, 29 Aug 2019 12:00 PM (IST)
छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण : एससी-एसटी आयोग चेयरमैन व सदस्यों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण : एससी-एसटी आयोग चेयरमैन व सदस्यों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित पांच सौ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में एससी-एसटी आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। घोटाले में आरोपित गीताराम नौटियाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।  दोनों ही अदालतों ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। इस पर नौटियाल ने एससी-एसटी आयोग में अपना उत्पीडऩ होने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद आयोग ने नौटियाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। आयोग के इस आदेश को हरिद्वार निवासी पंकज कुमार ने जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन हो तो आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। लिहाजा आयोग पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया है, लिहाजा आयोग के सभी लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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एसआइटी ने पेश की जांच रिपोर्ट

छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी जांच के आदेश पारित किए गए थे। एसआइटी की ओर से पेश जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि संदिग्ध भ्रष्टï अफसर कर्मचारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर एसआइटी ने गीताराम नौटियाल से पूछताछ की थी।

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