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हाई कोर्ट ने दून मेडिकल कॉलेज में रेगुलर फेकल्टी की नियुक्ति पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने दून मेडिकल कॉलेज में रेगुलर फैकल्टी के लिए शुरू नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 11 Oct 2018 12:19 PM (IST)Updated: Thu, 11 Oct 2018 12:33 PM (IST)
हाई कोर्ट ने  दून मेडिकल कॉलेज में रेगुलर फेकल्टी की नियुक्ति पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने दून मेडिकल कॉलेज में रेगुलर फेकल्टी की नियुक्ति पर लगाई रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने दून मेडिकल कॉलेज में रेगुलर फैकल्टी के लिए शुरू नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से करीब तीन दर्जन चिकित्सकों को राहत मिली है।

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दून मेडिकल कॉलेज के कॉन्ट्रेक्ट फैकल्टी डॉ शशि शेखर समेत अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि उनका कॉलेज में मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से चयन किया गया है, मगर सरकार द्वारा उन्हें नियमित नियुक्ति देने के बजाय रेगुलर नियुक्ति का विज्ञापन जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी, जो गलत है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नियमित फैकल्टी की नियुक्ति  प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।
साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर नियत कर दी। सीधी भर्ती से विज्ञापित 138 फेकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमसी पंत के अनुसार ये चिकित्सक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे।

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