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हल्‍द्वानी शहर में एक दर्जन कार शोरूम का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं nainital news

शहर के एक दर्जन कार शोरूम पर्यावरण मानकों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।

By Edited By: Published: Mon, 11 Nov 2019 07:47 AM (IST)Updated: Mon, 11 Nov 2019 10:41 AM (IST)
हल्‍द्वानी शहर में एक दर्जन कार शोरूम का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं nainital news
हल्‍द्वानी शहर में एक दर्जन कार शोरूम का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं nainital news

हल्द्वानी, जेएनएन : हल्‍द्वानी शहर के एक दर्जन कार शोरूम पर्यावरण मानकों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसके अलावा दूषित पानी के निस्तारण को प्लांट लगाने की शर्त भी पूरी नहीं की। पीसीबी ने सर्वे कर इनका डाटा जुटाया है। 13 नवंबर तक इन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद भी आवेदन नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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पीसीबी के मुताबिक शोरूम संचालकों को पीसीबी में पंजीकरण कराना जरूरी है। क्योंकि शोरूम संग वाहन मरम्मत के लिए वर्कशॉप भी अटैच होती है। जहां गाड़ियों की रिपेयरिंग के साथ-साथ धुलाई का काम होता है। पीसीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके चतुर्वेदी ने बताया कि होटल, क्रशर व अस्पताल की तरह इन शोरूमों का पंजीकृत होना जरूरी है। करीब एक सप्ताह तक पीसीबी के इंजीनियर हल्द्वानी के शोरूमों का डाटा जुटाते रहे। पता चला कि एक दर्जन शोरूम संचालकों ने आज तक पीसीबी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। ऐसे में दूषित पानी के निस्तारण की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है। लिहाजा, तीन दिन बाद इन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। गंदे पानी को साफ कर छोड़ने की शर्त बोर्ड अफसरों के मुताबिक गाड़ी की धुलाई में बड़ी मात्रा में साफ पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद सीवर या नाली में छोड़ने से पहले दूषित हो चुके पानी को साफ करना पड़ता है। इसलिए प्लांट लगाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद पीसीबी मौके पर जाकर चेक करेगा कि प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं।

काश्तकारों की अक्सर शिकायत रामपुर रोड और बरेली रोड के काश्तकार पूर्व में कई बार खेतों में गंदा पानी छोड़ने की शिकायत कर चुके हैं। उनका कहना है कि वर्कशॉप से निकलने वाले पानी में केमिकल की मात्रा भी होती है। जिसे गांवों की सिंचाई गूल में डायवर्ट कर दिया जाता है। सिर्फ एक शोरूम में नियम का पालन पीसीबी अधिकारियों के मुताबिक हल्द्वानी में टोयोटा शोरूम बोर्ड में पंजीकृत है। बड़ा सवाल यह है कि इससे पूर्व सालों तक बोर्ड में जमे अफसर इन मामलों को नजरअंदाज क्यों कर रहे थे।

भेजा जाएगा नोटिस

आरके चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीबी ने इस बारे में कहा कि जल्द एक दर्जन कार शोरूम संचालकों को नोटिस भेजे जाएंगे। दूषित पानी को बाहर छोड़ने से पहले उसे साफ करना जरूरी है। नोटिस के बावजूद आवेदन न करने पर कार्रवाई भी होगी।

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