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एनएच घोटाला मामला : बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत नामंजूर

हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के बहुचर्चित एनएच-मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 21 Dec 2018 06:23 PM (IST)Updated: Fri, 21 Dec 2018 06:23 PM (IST)
एनएच घोटाला मामला : बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत नामंजूर
एनएच घोटाला मामला : बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत नामंजूर

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के बहुचर्चित एनएच-मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं इसी घोटाले में जेल में बंद एडीएम तीर्थपाल, चकबंदी अधिकारी गणेश निरंजन तथा किसान ओमप्रकाश की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने घोटाले में मुख्य आरोपी निलंबित पीसीएस डीपी सिंह व अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई जनवरी पहले सप्ताह नियत कर दी।
इसी साल जनवरी में एसआइटी के सीओ स्वतंत्र कुमार द्वारा रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जीशान को प्रिया द्वारा डेढ़ करोड़ की रकम दी गई थी, जो बतौर कमीशन आरोपित अफसर को देनी थी। जांच के दौरान प्रिया ने बताया कि ये रहकम नए भूखंड के बयाने के तौर पर लिये थे। एसआइटी की ओर से प्रिया समेत उसकी कंपनी के निदेशक सुधीर चावला के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में प्रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एनएच घोटाला मामले में जेल में बंद एडीएम तीर्थपाल, चकबंदी अधिकारी गणेश व किसान ओमप्रकाश की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। अधिवक्ता सुंदर मेहरा के अनुसार चकबंदी अधिकारी गणेश पर आरोप था कि उनके द्वारा बेक डेट में जमीन की 143 की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी डीपी सिंह व अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई जनवरी पहले सप्ताह में होगी।

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