नैनीताल में अब पर्यटक नहीं चला पाएंगे टू व्हीलर, रखना होगा ड्राइवर
नैनीताल जिले में अब पर्यटक टैक्सी के रूप में पंजीकृत दोपहिया वाहन खुद नहीं चला पाएंगे, इसके लिए चालक का होना अनिवार्य है।
HighLights
नैनीताल में पर्यटक टैक्सी दोपहिया वाहन खुद नहीं चला सकेंगे
वाहन चलाने के लिए चालक का होना अब अनिवार्य कर दिया गया
नियम उल्लंघन पर पुलिस ने 258 चालान, 73 वाहन सीज किए
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नैनीताल जिले में टैक्सी के रूप में पंजीकृत दोपहिया वाहन लेकर घूमने वाले पर्यटक अब खुद बाइक नहीं चला पाएंगे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए चालक का होना अनिवार्य है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर पर्यटकों के खुद टैक्सी दोपहिया वाहन चलाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर जिलेभर में यातायात नियमों और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एसपी क्राइम/ट्रैफिक डा. जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस, सीपीयू और थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अभियान के दौरान 258 चालान किए गए और 73 वाहन सीज किए गए। इनमें 72 मोटरसाइकिल शामिल हैं।
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पुलिस के अनुसार टैक्सी परमिट वाले दोपहिया वाहनों के संचालन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। पर्यटक को टैक्सी बाइक उपलब्ध कराते समय चालक की व्यवस्था होना आवश्यक है। यदि पर्यटक खुद टैक्सी बाइक चलाता मिला तो इसे परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अभियान में पांच ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 47 हजार रुपये संयोजन शुल्क वसूला। यातायात पुलिस ने हल्द्वानी में नौ और भीमताल-भवाली-कैंचीधाम क्षेत्र में नौ वाहन सीज किए, जबकि सीपीयू हल्द्वानी ने 24 वाहन सीज किए।
पुलिस का कहना है कि पर्यटक सीजन में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
