हार्इकोर्ट ने निस्तारित की हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका
हार्इकोर्ट ने पब्लिक स्कूल एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट की ओर से दाखिल हलफनामे का अवलोकन करने के बाद याचिका को निस्तारित किया।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने पब्लिक स्कूल एसोसिएशन हल्द्वानी की ओर से एनसीईआरटी किताबों की अनिवार्यता को लेकर सात दिन की हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
कोर्ट ने पब्लिक स्कूल एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट की ओर से दाखिल हलफनामे का अवलोकन करने के बाद याचिका को निस्तारित किया। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि कोर्ट ने एसोसिएशन को दस्ती समन भेजा है तो तत्काल एसोसिएशन द्वारा अभिभावकों के साथ बैठक कर हड़ताल वापस लेने का फैसला ले लिया। साथ ही अभिभावकों को एसएमएस व अन्य माध्यमों से भी इसकी सूचना भी दे दी।
बुधवार को हल्द्वानी निवासी नवीन कपिल व दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी व अद्र्ध सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य कर दिया था।
शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के लिए सरकार का यह आदेश सराहनीय कदम था। पर बुक सेलर्स व पब्लिक स्कूल अपने मुनाफे को देखते हुए आदेश का उल्लंघन कर हड़ताल की जा रही है। याचिका में हड़ताल करने वाले स्कूलों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की मांग की गई। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित किया।
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