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किच्छा के 541 अतिक्रमणकारियों से हार्इकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

हार्इकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवार्इ करते हुए किच्छा के 541 अतिक्रमणकारियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 15 Dec 2017 07:40 PM (IST)Updated: Fri, 15 Dec 2017 09:10 PM (IST)
किच्छा के 541 अतिक्रमणकारियों से हार्इकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब
किच्छा के 541 अतिक्रमणकारियों से हार्इकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उधमसिंह नगर जिले में किच्छा शहर के अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे।

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किच्छा निवासी असद उल्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूरे किच्छा शहर में लोगों द्वारा रोड के दोनों किनारे सरकारी भूमि और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक और पक्के भवन बना दिए गए हैं। इससे आए दिन शहर में आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 

याचिकाकर्ता के अनुसार खासकर किच्छा शहर में दीनदयाल उपाध्याय चौक से महाराणा प्रताप चौक तक जाम अधिक लगा रहता है। पूर्व में खंडपीठ ने अतिक्रमणकारियों से जवाब पेश करने को कहा था। पालिका ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर अतिक्रमणकारियों की जांच कराई तो 541 लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की पुष्टि हुई। 

पालिका ने इन अतिक्रमणकारियों की सूची कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने अतिक्रमणकारी रोशन लाल, लीलाधर, पंकज, राजेंद्र ठुकराल, दिनेश मित्तल, दीप गर्ग, अकील इरफान, शेर मोहम्मद, विजय, मनीष बत्रा, गौरव कुमार व अन्य को नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अतिक्रमणकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा है।

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