खुद ही हटा लें अतिक्रमण, नहीं तो प्रशासन करेगा कार्रवार्इ
हार्इकोर्ट ने खटीमा में नेशनल हाइवे के दोनों ओर हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवार्इ करते हुए अतिक्रमणकारियों से कहा कि वो खुुद अतिक्रमण हटा लें या प्रशासन कार्रवाई करेगा।
नैनीताल, [जेएनएन]: खटीमा में नेशनल हाइवे के दोनों ओर दो सौ से अधिक अतिक्रमणकारियों पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन दिन में खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि खुद नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा हटा दिया जाएगा। कोर्ट ने तीन सप्ताह में इस मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई 18 जून नियत कर दी।
खटीमा निवासी कवींद्र सिंह कफल्टिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि खटीमा में नेशनल हाइवे के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण की वजह से सड़क संकरी हो गई है। इससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। 2012 में दायर इस याचिका पर 2015 में कोर्ट ने नगरपालिका खटीमा को अतिक्रमणकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट के आदेश पर पालिका द्वारा दो सौ से अधिक अतिक्रमणकारियों को चिह्निïत करते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी थमाया मगर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अतिक्रमणकारियों से तीन दिन के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने को कहा है।