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हार्इकोर्ट का बड़ा आदेश, हड़ताली कर्मचारियों पर लगाएं एस्मा

हड़ताल को लेकर हार्इकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाए।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 08:21 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 09:33 AM (IST)
हार्इकोर्ट का बड़ा आदेश, हड़ताली कर्मचारियों पर लगाएं एस्मा
हार्इकोर्ट का बड़ा आदेश, हड़ताली कर्मचारियों पर लगाएं एस्मा

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने राज्य में कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने सरकार को एस्मा लगाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कर्मचारी फिर भी नहीं मानते तो उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार को कर्मचारियों की जायज मांगों पर विचार करने के निर्देश भी दिए हैं।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने बुधवार को कर्मचारियों की हड़ताल का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह दिशा निर्देश दिए। यहां बता दें कि उत्तराखंड कार्मिक आउट सोर्स संयुक्त मोर्चा का आह्वान पर राज्य में करीब 12 हजार कर्मचारी पिछले दो दिन से हड़ताल पर हैं। जिससे सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 

कर्मचारी समान कार्य समान वेतन तथा एसीपी का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ प्राविंशन ऑफ रिक्रूटमेंट स्ट्राइक आर्गेनाइज बाय वैरियस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यूनियन नामक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने सरकार को एस्मा के नियम चार-पांच के तहत हड़तालियों पर कार्रवाई करने को कहा है। इन प्रावधानों में पेनाल्टी लगाने, हड़ताल प्रतिबंधित करने तथा यूनियन की मान्यता वापस लेना है।

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