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हार्इ कोर्ट का आदेश, चतुर्थ श्रेणी पदों पर सिर्फ साक्षात्कार से नहीं हो नियुक्ति

हार्इ कोर्ट ने आदेश दिया है कि समस्त विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ना भरा जाए।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 07:22 PM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 07:22 PM (IST)
हार्इ कोर्ट का आदेश, चतुर्थ श्रेणी पदों पर सिर्फ साक्षात्कार से नहीं हो नियुक्ति
हार्इ कोर्ट का आदेश, चतुर्थ श्रेणी पदों पर सिर्फ साक्षात्कार से नहीं हो नियुक्ति

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने राज्य के समस्त विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर न भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा है।

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21 अक्टूबर, 2014 को जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा द्वारा चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें रजिस्ट्रार सहकारी समिति के स्तर से 2013 में जारी परिपत्र के क्रम में इन पदों की पात्रता हाईस्कूल रखते हुए 50 फीसद अंक साक्षात्कार के निर्धारित कर दिए गए थे। अभ्यर्थी ललित प्रसाद व मनोज कुमार द्वारा याचिका दायर कर इस विज्ञप्ति को चुनौती दी। दिसंबर 2015 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के इस आदेश को अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अशोक यादव बनाम हरियाणा सरकार से संबंध में दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिए कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर नहीं की जाए।

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