वन भूमि पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून, सरकार व नगरपालिका ऋषिकेश से मांगा जवाब
हाइकोर्ट ने ऋषिकेश में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर उसका व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने ऋषिकेश में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर उसका व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने डीएम देहरादून , नगर पालिका , अब नगर निंगम ऋषिकेश और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में ऋषिकेश निवासी राजेन्द्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुईं। याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका ऋषिकेश द्वारा 2015 में बोर्ड बैठक कर आर्दश ग्राम खेड़ा ऋषिकेश में वन विभाग की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किया था। जबकि वन विभाग द्वारा अभी तक उक्त सरकारी भूमि पालिका को हस्तांतरित नही की गई है इसके बावजूद भी नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन लोगों से व्यवसायिक कार्य कराए जा रहे है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
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