औली में शाही शादी में पर्यावरण नुकसान पर मांगी रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने पीसीबी को दिया दो सप्ताह का समय
हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो सप्ताह में औली में शाही शादी में हुए पर्यावरणीय नुकसान व इसकी भरपाई में होने वाले खर्च की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो सप्ताह में औली में शाही शादी में हुए पर्यावरणीय नुकसान व इसकी भरपाई में होने वाले खर्च की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटारमल के वैज्ञानिकों से पर्यावरणीय नुकसान का अध्ययन कर औली को पुराने स्वरूप में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी रिपोर्ट देने को कहा है।
काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी हुई। जिसमें मेहमानों को लाने के लिए 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई थी। इन हेलीकॉप्टर की उड़ानों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ ही बुग्याल व क्षेत्र के वन्य जीवों को भी खतरा पैदा हुआ। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट के बुग्यालों में किसी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध के पूर्व के आदेशों का सरकार ने अनुपालन नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 26 सितंबर नियत की है।
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