हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के दिए आदेश
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने छात्रवृत्ति मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से अगले बुधवार तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाले को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से अगले बुधवार तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने व स्थिति साफ करने का निर्देश दिया है।
राज्य आंदोलनकारी देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है । 2017 में इसकी जांच के लिए मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी और तीन माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा था परन्तु इस पर आगे की कोई कार्यवाही नही हो सकी । याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए । मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने सरकार से बुधवार तक स्थिति साफ करते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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