Move to Jagran APP

हाईकोर्ट ने सुशांत व सारा अली की फिल्म केदारनाथ पर रोक लगाने से किया इन्‍कार

हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत राजपूत व सोहा अली खान की फिल्म केदारनाथ पर रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिका खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 11:34 AM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 08:44 PM (IST)
हाईकोर्ट ने सुशांत व सारा अली की फिल्म केदारनाथ पर रोक लगाने से किया इन्‍कार

नैनीताल, जेएनएन। हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत राजपूत व सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ पर रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिल्म के खिलाफ डीएम रुद्रप्रयाग को प्रत्यावेदन देने को कहा है।

loksabha election banner

गढ़वाल के स्वामी दर्शन भारती की ओर से याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की एकलपीठ पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि यह फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा देती है। फिल्म की पटकथा में केदारनाथ त्रासदी के साथ हिंदू आस्था व मान्यता पर चोट की गई है। बता दें कि फिल्म को लेकर हिंदू संगठनों व तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। जिसमें गृह सचिव नितेश कुमार झा, सचिव पर्यटन व सूचना दिलीप जावलकर, डीजीपी अनिल रतूड़ी सदस्य हैं ।

समिति केदारनाथ फिल्म को लेकर की जा रही आपत्तियों का परीक्षण कर रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट के फैसले से हिंदू संगठनों व तीर्थ पुरोहितों की कोशिशों को झटका लगा है।

यह भी पढ़ें : आइएएस पंकज के खिलाफ की गई जांच रिपोर्ट का अंग्रेजी अनुवाद भेजने की तैयारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.