हाई कोर्ट का निर्देश, तीन सप्ताह के अंदर कराई जाए किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना
हाई कोर्ट ने किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना तीन सप्ताह के भीतर कराने का निर्देश दिया ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका में हुए चुनाव की मतगणना स्थगित करने के राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना व सरकार के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए तीन सप्ताह के भीतर हुए चुनाव की मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए मतगणना कराने के लिए सरकार को समय दिया जाय।
सरकार का कहना था कि मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर हंगामा हुआ था। जिसकी वजह से तनाव की स्थिति पैदा हुई। अब चुनाव परिणाम मतपेटियों में बंद है। चुनाव हुए एक सप्ताह होने को है, इसलिए मतगणना व चुनाव परिणाम घोषित करने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया जाय।
कोर्ट ने सरकार को दो की जगह तीन सप्ताह का समय देते हुए मतगणना करने को कहा है। पिछली तिथि को कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतगणना स्थगित करने से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब चुनाव हो गया है तो अब मतगणना पर क्यों रोक लगाई गयी है और मतगणना शीघ्र शुरू की जाए।
किच्छा निवासी अलीना मलिक ने याचिका दायर कर बीते दिनों हुए पालिकाध्यक्ष व सभासद पदों के चुनाव की मतगणना कराने की मांग की गयी थी। पिछली तिथि में कोर्ट की एकलपीठ में राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट को अवगत कराया था कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा।
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इसको लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की थी।
आज मतगणना को लेकर आयोग व राज्य सरकार के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई, जिसपर आज खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किया।
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