रुड़की शराब कांड पर गृह सचिव के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं
रुड़की शराब कांड पर हाईकोर्ट गृह सचिव के शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं है। अब कोर्ट ने सचिव गृह को दो सप्ताह में फिर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
नैनीताल, जेएनएन : रुड़की शराब कांड पर हाईकोर्ट गृह सचिव के शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं है। अब कोर्ट ने सचिव गृह को दो सप्ताह में फिर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि शराब कांड के पीडि़त परिवारों को कितना मुआवजा दिया है, यह भी शपथ पत्र के माध्यम से बताएं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में बताया है कि 45 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। एक सदस्य की कमेटी इस पर जांच कर रही है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए।
कमेटी के सुझाव पर सरकार कदम उठा रही है। इसके साथ ही आबकारी एक्ट को भी कठोर किया गया है। कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं रही, जिसके बाद फिर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि इसी साल फरवरी में तेरहवीं के भोज में शराब परोसने से 100 के करीब लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की सीबीआइ से जांच करने के साथ जिला आबकारी अधिकारी का निलंबन करने की मांग की है। इसके साथ ही आबकारी अधिकारी पर एफआइआर दर्ज करने की भी मांग के साथ दोषियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग याचिका में है।
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