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    हाई कोर्ट ने श्रीनगर एनआइटी मामले में केन्‍द्र सरकार को दिया आखिरी मौक nainital news

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Wed, 12 Feb 2020 08:47 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में एनआइटी परिसर को जयपुर शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल के निर्देश दिए हैं।

    हाई कोर्ट ने श्रीनगर एनआइटी मामले में केन्‍द्र सरकार को दिया आखिरी मौक nainital news

    नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में एनआइटी परिसर को जयपुर शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने  केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए उनसे प्रतिशपथ दाखिल करने को कहा है, साथ ही केंद्र से से पूछा है कि वो कब तक एनआईटी का स्थायी कैंपस स्थापित करेंगे और कबतक छात्रों को बेसिक मुहैया कराई जाएंगी।

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    बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद खुल्बे की खंडपीठ में एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि संस्थान को बने नौ साल हो गए हैं लेकिन एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला। स्थाई कैंपस की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से संघर्षरत हैं मगर सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ  कोई ध्यान नहीं दिया गया।

    याचिका में यह भी कहा है कि अभी छात्र-छात्राएं जिस बिल्डिंग पर अध्ययनरत हैं, वह पूरी तरह से जर्जर हाल है। इस बिल्डिंग में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोर्ट ने मामले में बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। साथ ही पूछा है कि एनआइटी का स्थाई परिसर कब बनेगा और छात्रों को बुनियादी सुविधाएं कब तक मुहैया कराई जाएंगी। अगली सुनवाई 20 फरवरी नियत की गई है।

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