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हाईकोर्ट ने कहा, पहले दायर होती याचिका तो औली में गुप्‍ता बंधुओं के बेटों की शादी की नहीं मिलती अनुमति NAINITAL NEWS

हाईकोर्ट ने अरबपति कारोबारी गुप्ता बंधुओं की चमोली जिले के औली में शाही शादी के मामले में आयोजकों को तीन करोड़ जमा करने के आदेश पारित किए।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 12:30 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 12:29 PM (IST)
हाईकोर्ट ने कहा, पहले दायर होती याचिका तो औली में गुप्‍ता बंधुओं के बेटों की शादी की नहीं मिलती अनुमति NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने चमोली जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी अरबपति कारोबारी की शाही शादी की निगरानी का जिम्मा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी चमोली को सौंप दिया है। कोर्ट ने आयोजकों को बतौर सिक्योरिटी तीन करोड़ जमा करने के आदेश भी पारित किए हैं। यह रकम रिफंडेबल होगी। यह भी साफ किया है कि शादी समारोह में लाइव बैंड व आर्केस्ट्रा की ध्वनि निर्धारित सीमा से अधिक न हो। लैंडस्केप के प्रकार को भी जेसीबी मशीन लगाकर नहीं बदला जाए। हालांकि कोर्ट ने शादी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाते हुए टिप्पणी की कि यदि एक सप्ताह पहले याचिका दायर हुई होती तो शादी की अनुमति ही नहीं देते।
दक्षिण अफ्रीका के अरबपति व्यवसायी अजय गुप्ता व अतुल गुप्ता के बेटों की शादी का समारोह 18 से 22 जून तक औली में है। काशीपुर के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने इस शादी में पर्यावरण मानकों तथा हाई कोर्ट के पिछले साल बुग्यालों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के आदेश का उल्लंघन बताते हुए जनहित याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार और आयोजकों से जवाब मांगा था। मंगलवार को खंडपीठ में सुनवाई के दौरान इवेंट कंपनी की ओर से टैंट, कुकिंग गैस, लैंडस्केप सुधार, रूम हीटर, जनरेटर, स्टाफ इत्यादि की जानकारी दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शादी की मॉनिटरिंग के लिए टीम औली भेजी जा चुकी है। जो शादी समारोह व पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वीडियोग्राफी करेगी। जिसकी रिपोर्ट कोर्ट के आदेशानुसार सात जुलाई तक पेश की जाएगी। सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि जिस स्थान पर शादी हो रही है, वहां से बुग्याल चार किमी दूर है। कोर्ट ने हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी को शादी की निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि किसी तरह के पर्यावरण मानकों का उल्लंघन न हो। साथ ही कोर्ट ने आयोजकों को सिक्योरिटी के तौर पर तीन करोड़ 21 जून तक दो किस्तों में जमा करने के आदेश पारित किए। साफ किया कि यदि शादी में पर्यावरण प्रदूषण तथा अन्य मानकों की अनदेखी हुई तो डीएम व पीसीबी अवमानना के दोषी माने जाएंगे। अगली सुनवाई आठ जुलाई नियत की गई है। 

अधिवक्‍ता रक्षित जोशी ने दायर की है याचिका 
दुबई नीवासी अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बच्चों की शादी मंगलवार 18 जून से 22 जून तक बर्फीले औली क्षेत्र में शुरू हो रही है । वर पक्ष वाले वर्तमान में साउथ अफ्रीका और लड़की पक्ष वाले दुबई के रहने वाले है। अधिवक्ता रक्षित जोशी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है।

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