हाई कोर्ट ने फैक्ट्रियों के प्रदूषण की दोबारा जांच करने के दिए निर्देश, अगली सुनवाई सोमवार को
हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर आपत्ति दर्ज करने वाली फैक्ट्रियों के प्रदूषण की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर आपत्ति दर्ज करने वाली फैक्ट्रियों के प्रदूषण की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए हैं, साथ ही अगली सुनवाई सोमवार के लिए नियत कर दी है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में सरकार की ओर से मौखिक तौर पर बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभी तक मानकों को पूरा नहीं करने वाली फैक्ट्रियों को चिह्निïत कर करीब 20 फीसद या 130 फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया था। पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से भी प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों की सूची मांगी थी, जो प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करती हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 30-35 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं करती हैं। इस पर राज्य को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। यहां बता दें कि ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले में 27-28 औद्योगिक इकाईयां ऐसी हैं, जिनके द्वारा जल व वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण से फैले हैपेटाइटिस बीमारी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदूषण के कारण कृषि भूमि खेती लायक नहीं रह गई है। फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी खेतों व नदियों में बहाया जा रहा है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को लेकर आपत्ति दर्ज करने वाली फैक्ट्रियों की फिर से जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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