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कण्व आश्रम में बनाए जा रहे पार्क व झील के निर्माण कार्य पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

हाई कोर्ट ने कोटद्वार में कण्व आश्रम में पर्यटन विभाग द्वारा नदी में बनाए जा रहे पार्क व झील के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है । साथ ही सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 05:31 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 05:31 PM (IST)
कण्व आश्रम में बनाए जा रहे पार्क व झील के निर्माण कार्य पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
कण्व आश्रम में बनाए जा रहे पार्क व झील के निर्माण कार्य पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने कोटद्वार में कण्व आश्रम में पर्यटन विभाग द्वारा नदी में बनाए जा रहे पार्क व झील के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है । साथ ही सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में कोटद्वार निवासी किशन नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि सरकार कण्व आश्रम कोटद्वार में बहने वाली नदी में पार्क व झील का निर्माण कर रही है। निर्माण से नदी का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है । बारिश के समय में इस नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।नदी का मार्ग अवरुद्ध करने से वहां पर रहे रहे लोगों के जान माल का खतरा पैदा हो गया। खंडपीठ ने  मामले को सुनने के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद  नियत की है।

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