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भेल मजदूरों की छुट्टी के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के कर्मचारियों की छुट्टी के मामले में हाईकोर्ट ने भारत सरकार और बीएचईएल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 12 Jan 2018 08:02 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jan 2018 11:11 PM (IST)
भेल मजदूरों की छुट्टी के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के कर्मचारियों की छुट्टी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हैवी इलेक्ट्रिकल मजदूर यूनियन और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि उनका हाफ डे लीव यानी आधे दिन की छुट्टी को लेकर कंपनी से साल 2016 में करार हुआ था। जिसके मुताबिक आधे दिन की छुट्टी लेने पर मजदूरों को आधे दिन का वेतन देना तय हुआ था, लेकिन करार के बाद कंपनी ने इसे मानने से इंकार दिया।

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बीएचईएल प्रबंधन का कहना था कि भारत सरकार ने इस करार को मानने से इंकार कर दिया है। लिहाजा मजदूरों को करार के मुताबिक छुट्टी नहीं दी जा सकती। पूरे मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति वीके बिष्ट ने भारत सरकार और बीएचईएल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

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