प्रदेश में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो हाई कोर्ट के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
उल्लेखनीय है 21 जनवरी 2018 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये बुलाया। जिसको अभ्यर्थी हरीश कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी।
याचिका में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षण के नियमों का पालन ना करने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने पूर्व में पूरे मामले पर सुनवाई कर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज एकलपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने खण्डपीठ के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है।
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