Move to Jagran APP

फैक्ट्रियों और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस, चार हफ्ते में देना होगा जवाब

हाईकोर्ट ने पंतनगर के सिडकुल स्थित 30 फैक्ट्रियों और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मेंं जवाब मांगा है।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 04 Aug 2017 07:41 PM (IST)Updated: Fri, 04 Aug 2017 10:59 PM (IST)
फैक्ट्रियों और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस, चार हफ्ते में देना होगा जवाब
फैक्ट्रियों और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस, चार हफ्ते में देना होगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]:  हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर स्थित 30 फैक्ट्रियों और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए ये आदेश दिया। वहीं कोर्ट के फैसले से औद्योगिक इकाइयों में हड़कंप मच गया है। 

loksabha election banner

दरअसल, हार्इकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि ऊधमसिंह नगर जिले के पंतनगर के सिडकुल में स्थित 30 फैक्ट्रियों द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हार्इकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदूषण फैलाया जा रहा है।

गौरतलब है कि 21 दिसम्बर 2016 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था कि ऐसी  औद्योगिक इकाइयां जो पर्यावरण की अनदेखी कर प्रकृति के कृत्रिम जल स्रोतों में केमिकल युक्त पानी छोड़कर और चिमनियों से धुंआ छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा उच्च न्यायलय के आदेशों का पालन नहीं किया गया। 

याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुंआ और केमिकल युक्त पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है, जिससे खेतों में सब्जी और फसल नहीं उग पा रही। साथ ही क्षेत्रवासियों को सांस की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी की, लेकिन कोई कार्रवार्इ नहीं की गयी।

वहीं पंतनगर सिडकुल के एमबिडोर और विकास प्लाईवुड को छोड़कर 30 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है, यह दो फैक्ट्रियां यूपी में आती है। मामले पर सुनवार्इ करते हुए मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने फैक्ट्रियों समेत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। 

इन फैक्ट्रियों  को जारी हुआ नोटिस

डायमंड फोरऐवर इंटरनेशनल, अर्चित प्लाई इंडस्ट्रीस लिमिटेड, सिरड़ी इंडस्ट्रीज, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, गे्रफिटी एक्सपोर्ट, मुरलीवाला एग्रोटेक, आइका लेमिनेशन इंडिया प्रा लि, पाइलेट इंडस्ट्रीज लि. गणेश इकोस्पेयर लि. राकेट ऋद्धि-सिद्धि, डियुक्स प्रोडक्स इंडिया लि. इम्पीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज, शिवशक्ति बायो-टेक्नॉलोजी लि. ओरंगाबाद ऑटो इंजी.प्रा लि., इडेन मोर्टर्स लि. ईपीएल, उत्तरांचल बायोटेक लि. त्रिमूर्ति प्लाइवुड, प्यारेलाल एग्रो फूड्स, एमबी प्लाइज, सत्या मेटल इंडस्ट्रीज लि. हनुमान राइस मिल, एसपी सॉल्वेंट लि. एमएस ग्लोबल इनर्जी, कुमाऊं उद्योग, सीलचंद्र एग्रो प्रा लि. लफार्ज कंक्रीट, मेघदूत पैकेजिंग उत्तरांचल, हरिओम बायोफूड प्रोडक्स इंडिया प्रा लि.।

यह भी पढें: हार्इकोर्ट का आदेश, 24 घंटे के अंदर दिया जाए छात्रों को एडमिशन

यह भी पढ़ें: कैट के लिए 9 अगस्त से कीजिए आवेदन, 26 नवंबर को होगी परीक्षा 

यह भी पढ़ें: निजी मेडिकल कालेजों को नोटिस भेजा, दाखिले तुरंत शुरू करने के दिए निर्देश 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.