छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हरिद्वार के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी को राहत नहीं
एकलपीठ ने छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे हरिद्वार के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से संबंधित याचिका खंडपीठ को रेफर कर दी है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट की एकलपीठ ने समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे हरिद्वार के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से संबंधित याचिका खंडपीठ को रेफर कर दी है। घोटाले से संंबंधित याचिका मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विचाराधीन है।
इस मामले में तमाम शिक्षण संस्थानों ने छात्रों के फर्जी तरीके से एडमिशन दर्शाकर एससी-एसटी छात्रवृत्ति में घोटाला किया है, जिसके बाद एसआइटी इसकी जांच कर रही है। एसआइटी ने मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। फिर जांच के बाद तमाम शिक्षण संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों व अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई तो नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। नौटियाल ने खुद को निर्दोष करार देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खंडपीठ को रेफर की है।
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