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हाई कोर्ट ने प्रशासन से पूछा कालाढूंगी रोड पर चिन्हित अतिक्रमण कब हटाए जाएंगे

हल्द्वानी कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपना है। कोर्ट ने जिला प्रशासन से यह बताने को कहा है कि कालाढूंगी रोड पर चिन्हित अतिक्रमण कब हटाएंगे।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 05:36 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 08:27 PM (IST)
हाई कोर्ट ने प्रशासन से पूछा कालाढूंगी रोड पर चिन्हित अतिक्रमण कब हटाए जाएंगे

नैनीताल, जेएनएन । हल्द्वानी कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपना है। कोर्ट ने जिला प्रशासन से एक सप्ताह में यह बताने को कहा है कि कालाढूंगी रोड पर चिन्हित अतिक्रमण कब हटाएंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए बाधक बिजली व टेलीफोन के खंभे कब हटाये जाएंगे। साथ ही सड़क चौड़ीकरण की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व  न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी पूरन जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर स्व हलफनामा पेश किया। कहा कि कालाढूंगी रोड में मुखानी चौराहे तक 71 अतिक्रमण चिन्हित किये हैं। इसमें मॉल, दुकान व एटीएम हैं।  मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर की संभावना तलाशने को समाचार पत्रों में निविदा निकाली जा चुकी है। सीसीटीवी लगाने को पुलिस को बजट दे दिया गया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा कि चिन्हित अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा तथा बिजली व टेलिफोन के खंभे कब शिफ्ट होंगे।

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