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देहरादून में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस मामले में डीएम को अवमानना नोटिस nainital news

हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 08:44 AM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 08:44 AM (IST)
देहरादून में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस मामले में डीएम को अवमानना नोटिस nainital news
देहरादून में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस मामले में डीएम को अवमानना नोटिस nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने आदेश के बाद भी अवैध तरीके से संचालित स्लाटर हाउस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में देहरादून निवासी वरुण सोबती की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि  सितम्बर 2018 को हाई कोर्ट ने 72 घंटे के भीतर राच्य में अवैध तरीके से संचालित स्लाटर हाउसों को बंद करने व खुले में पशु वध करने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार देहरादून में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है और अवैध स्लाटर हाउस अब भी चल रहे हैं। खुले में पशुओं का वध किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार के तहत हासिल की गई जानकारी में पता चला है कि देहरादून में एक भी स्लाटर हाउस पंजीकृत नहीं है। जो चल रहे हैं, वह अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि आबादी क्षेत्र में स्लाटर हाउस नहीं बनाया जा सकता। इस पर कोर्ट ने पूछा है कि राजधानी में बिना पंजीकरण के कैसे स्लाटर हाउस का संचालन पर पशुओं का अवैध तरीके से वध किया जा रहा है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद देहरादून के जिलाधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

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