यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 02, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Nainital Uproar: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, एसएसपी सहित पुलिस को लगाई कड़ी फटकार
Nainital Uproar नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ...और पढ़ें

HighLights
- उस्मान की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई
- पालिका ने स्वीकार की गलती
जागरण संवाददाता, नैनीताल। Nainital Uproar: नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मो. उस्मान व रुकुट क्षेत्र के निवासियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पालिका अब मो. उस्मान व अन्य को अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में दिए गए नोटिस को वापस लेगी। पालिका ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर अपनी गलती स्वीकार की है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में उस्मान की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
अतिक्रमण हटाने से पूर्व देना होता है 15 दिन का नोटिस
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने नगर पालिका नैनीताल की ओर से आरोपित मो. उस्मान को दिए नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है। नगर पालिका ने केवल तीन दिन का समय दिया जबकि आरोपित जेल में है। इसके अलावा क्षेत्र के कई दर्जन अन्य लोगों को नोटिस हुए हैं।
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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रथम व द्वितीय कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान तीन दिन का समय दिए जाने के नोटिस पर नगर पालिका ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए नोटिस वापस लेने की जानकारी कोर्ट को दी।
6 मई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी सहित पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की हिदायत दी। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। उस दिन पुलिस व पालिका को कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश की जानी होगी।
