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कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने पर मुकदमा, पुलिस ने युवक को दी अजब सजा

हर के आवास विकास क्षेत्र में घोषित कंटेनमेंट जोन में आना-जाना कर रहे एक युवक के खिलाफ पुलिस ने कंटेनमेंट उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 12:19 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 12:19 PM (IST)
कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने पर मुकदमा, पुलिस ने युवक को दी अजब सजा
कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने पर मुकदमा, पुलिस ने युवक को दी अजब सजा

रुद्रपुर, जेएनएन: जिला मुख्यालय के खेड़ा कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति सिडकुल की कंपनी में कार्यरत था। दो दिनों पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद उसे जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। एसीएमओ डॉ अविनाश खन्ना ने व्यक्ति के कोरोना संक्रमण के चलते मौत होने की बात स्वीकारी है। उधर, शहर के आवास विकास क्षेत्र में घोषित कंटेनमेंट जोन में आना-जाना कर रहे एक युवक के खिलाफ पुलिस ने कंटेनमेंट उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। उसे पंतनगर स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है।

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पुलिस के मुताबिक बीते दिनों आवास विकास क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला मिलना के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। साथ ही लोगों को घरों में रहने और बाहर न निकलने की अपील की गई थी। इसके लिए पुलिस और स्पेशल पुलिस आफिसर की डयूटी भी लगाई गई थी। बावजूद इसके शिव शक्ति मंदिर, आवास विकास निवासी भोला दत्त महतोलिया लगातार कंटेनमेंट जोन में आना जाना कर रहा था। शुक्रवार को इसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की थी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 188, 269 व 270 आईपीसी तथा 51ख आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसआई अर्जुन गिरी गोस्वामी ने बताया कि भोला दत्त के खिलाफ केस दर्ज कर उसे संस्थागत क्वारंटाइन पंतनगर भेज दिया गया है।

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